Transfer pricing audit report in form 3CEB (Hindi)
- फॉर्म 3CEB का उद्देश्य [00:03]: यह वीडियो फॉर्म 3CEB में ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट रिपोर्ट के बारे में है। यह फॉर्म उन करदाताओं को दाखिल करना आवश्यक है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन (International Transaction) या कुछ विशिष्ट घरेलू लेनदेन (Specified Domestic Transaction) में एक संबद्ध उद्यम (Associated Enterprise) के साथ संलग्न होते हैं।
- अनिवार्यता [00:18]: नियम 10E के साथ पठित धारा 92E के अनुसार, एक निर्धारिती (assessee) जिसने पिछले वर्ष के दौरान किसी संबद्ध उद्यम के साथ कोई अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन किया है, उसे फॉर्म 3CEB दाखिल करना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन से होने वाली किसी भी आय की गणना आर्म्स लेंथ मूल्य (Arm’s Length Price) की समझ के अनुसार की जाएगी।
- ऑडिट रिपोर्ट [00:39]: नियम 10E के अनुसार, प्रत्येक निर्धारिती जिसने अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन किया है, उसे किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से फॉर्म 3CEB में रिपोर्ट लेनी होगी। इस फॉर्म को चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का उपयोग करके अपलोड किया जाना आवश्यक है।
- आवश्यक शर्तें [00:54]:
- चार्टर्ड अकाउंटेंट और करदाता दोनों को ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत होना चाहिए।
- दोनों के पास मान्य यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए।
- करदाता के पैन (PAN) का स्टेटस एक्टिव होना चाहिए।
- करदाता ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को फॉर्म 3CEB असाइन कर दिया हो।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत मान्य डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए।
- फॉर्म भरने की प्रक्रिया [01:22]:
- करदाता द्वारा असाइनमेंट: करदाता को यह फॉर्म किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को असाइन करना होगा।
- CA द्वारा भरना और अपलोड करना: असाइन किए गए चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा फॉर्म भरा और अपलोड किया जाएगा।
- करदाता द्वारा स्वीकृति और ई-सत्यापन: सफलतापूर्वक जमा करने के लिए करदाता द्वारा इसे स्वीकार और ई-सत्यापित किया जाना आवश्यक है।
- फॉर्म 3CEB के भाग [01:35]:
- भाग A: करदाता को अपने बारे में सामान्य जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन और निर्दिष्ट घरेलू लेनदेन का कुल मूल्य देना होगा।
- भाग B: करदाता को संबंधित एंटरप्राइज और वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन का विवरण देना होगा।
- भाग C: करदाता को संबद्ध उद्यमों और विशिष्ट घरेलू लेनदेन का विवरण देना होगा जो वित्तीय वर्ष में किए गए थे और जिनका कुल योग ₹20 करोड़ से अधिक हो।
- सत्यापन पृष्ठ (Verification Page): चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म में दिए गए सभी विवरण का सर्टिफिकेशन प्रदान करता है।
- फाइलिंग मोड [02:23]: फॉर्म 3CEB को ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन यूटिलिटी के माध्यम से फाइल और जमा किया जा सकता है।
- ऑनलाइन फाइलिंग के चरण (संक्षेप में) [02:29]:
- स्टेप 1: करदाता द्वारा CA को असाइन करना [02:37]:
- करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करे।
- ‘ई-फाइल’ > ‘आयकर फॉर्म’ > ‘आयकर फॉर्म फाइल करें’ पर जाएं।
- ‘फॉर्म 3CEB’ चुनें और ‘फाइल नाउ’ पर क्लिक करें।
- आकलन वर्ष प्रदान करें और ‘मेरा सीए’ सेवा का उपयोग करके सीए को निर्दिष्ट करें। यदि सीए पहले से असाइन नहीं है, तो उसे ‘अधिकृत पार्टनर’ टैब में ‘मेरे सीए’ अनुभाग से जोड़ सकते हैं।
- सहायक दस्तावेज संलग्न करें और ‘कंटिन्यू’ पर क्लिक करें। एक ट्रांजैक्शन आईडी प्राप्त होगी।
- स्टेप 2: CA द्वारा फॉर्म फाइल करना [03:46]:
- चार्टर्ड अकाउंटेंट मान्य क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करे।
- ‘पेंडिंग एक्शन’ > ‘वर्क लिस्ट’ पर जाएं।
- ‘आपके एक्शन’ टैब के तहत अनुरोध को ‘स्वीकार या अस्वीकार करें’ पर क्लिक करें। अस्वीकार करने पर कारण बताना होगा और करदाता को सूचित किया जाएगा।
- स्वीकार करने के बाद, ‘फाइल फॉर्म’ पर क्लिक करें और फाइलिंग मोड चुनें।
- निर्देश पढ़ें, ‘लेट्स गेट स्टार्टेड’ पर क्लिक करें, आवश्यक विवरण भरें और ‘प्रीव्यू’ पर क्लिक करें।
- ‘प्रीव्यू’ पेज पर ‘प्रोसीड टू ई-वेरीफाई’ पर क्लिक करें और ‘यस’ की पुष्टि करें।
- यदि लागू हो तो UDIN (Unique Document Identification Number) जोड़ सकते हैं (यह सुविधा जल्द ही सक्रिय होगी, तब तक ‘मेरे पास UDIN नहीं है, मैं बाद में अपडेट करूंगा’ चुन सकते हैं)।
- ‘प्रोसीड’ पर क्लिक करने पर ई-वेरीफाई पेज पर ले जाया जाएगा, जहां डीएससी का उपयोग करके ई-वेरिफिकेशन किया जा सकता है। सफल ई-सत्यापन के बाद ट्रांजैक्शन आईडी और करदाता को एक पुष्टिकरण प्राप्त होगा।
- स्टेप 3: करदाता द्वारा फाइल किए गए फॉर्म की स्वीकृति [05:47]:
- करदाता अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करे।
- ‘पेंडिंग एक्शन’ > ‘वर्क लिस्ट’ पर जाएं।
- चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा अपलोड किए गए फॉर्म को ‘फॉर योर एक्शन’ टैब के तहत ‘एक्सेप्ट’ या ‘रिजेक्ट’ करें। अस्वीकार करने पर कारण बताना होगा और CA को सूचित किया जाएगा।
- ‘एक्सेप्ट’ चुनने पर करदाता को ई-वेरीफाई पेज पर ले जाया जाएगा।
- सफल ई-सत्यापन के बाद पावती रसीद संख्या के साथ एक सफलता संदेश दिखाई देगा।
- स्टेप 1: करदाता द्वारा CA को असाइन करना [02:37]:
- गलतियों से बचने के लिए क्या करें और क्या न करें [06:43]:
- JSON बनाने के लिए यूटिलिटी के नवीनतम संस्करण का उपयोग करें।
- सुनिश्चित करें कि करदाता का पैन, असेसमेंट ईयर, CA मेंबरशिप नंबर, फॉर्म फाइलिंग टाइप यूटिलिटी में सही ढंग से दर्ज किया गया है।
- अपने सिस्टम में नवीनतम M-Signer एप्लीकेशन इंस्टॉल करें।
- डीएससी टोकन में लॉगिन करें।
- करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट की प्रोफाइल और संपर्क विवरण अपडेट होने चाहिए।
- देखें कि लोकल होस्ट (Local Host), ई-मुद्रा को सिस्टम एडमिन द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया हो, और डीएससी टोकन ड्राइवर अपडेट किया गया हो।
- अधिक जानकारी [07:20]: अधिक जानकारी के लिए, आप हमारी वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जा सकते हैं या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।